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    Jharkhand News: अवैध शराब की बिक्री और नशे पर हाई कोर्ट का कड़ा रूख! राज्य सरकार को SOP बनाने का दिया निर्देश

    Updated: Mon, 15 Jul 2024 08:52 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत में स्वत संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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    अवैध शराब की बिक्री और नशे को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    नशा युवाओं की बर्बाद कर रहा जिंदगी

    अदालत ने मौखिक कहा कि नशा कारोबारी युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत से लड़ रहे हैं। झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना सबके के लिए चिंता का विषय है।

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    ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इनका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक रहता है। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, बिरसा चौक आदि क्षेत्रों में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार फल फूल रहा है। पुलिस को सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा।

    अदालत ने बार रेस्टोरेंट पर ये कहा 

    रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट देर रात खुले रहते हैं, जिससे हत्या सहित अन्य अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस की जिप्सी बार एवं रेस्टोरेंट के समीप खड़ी रहती है और इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है।

    सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि पुलिस अफीम, चरस, गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कई छापेमारी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर गांजा के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

    शराब बिक्री को लेकर क्या बोली अदालत

    राज्य सरकार कमेटी बनाकर बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने के समय पर नजर रख रही है। बार एवं रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन पर उत्पाद विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राज्य सरकार बिना लाइसेंस के गलत ढंग से शराब बिक्री करने वालों पर सख्ती कर रही है।

    अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि शराब के व्यापार में सरकार को राजस्व का लाभ होता है, लेकिन मोहल्ले, लोगों के घर के आसपास, मंदिरों के आसपास शराब बिक्री से आम लोगों के लिए मुश्किल होता है।

    ऐसी जगह पर शराब बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाए। कई ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं, जिन्होंने बार का लाइसेंस नहीं लिया है और उनके यहां शराब पीने की व्यवस्था रहती है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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