Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड हाई कोर्ट की दो टूक- बाल संरक्षण आयोग और JJ बोर्ड में जल्द करें नियुक्ति, नहीं तो पारित होगा सख्त आदेश

    By Manoj SinghEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sat, 25 Feb 2023 12:24 AM (IST)

    Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। (फाइल फोटो)

    Hero Image
    हाई कोर्ट में राज्य बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्ती याचिका पर सुनवाई हुई।

    राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य बाल संरक्षण आयोग और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि इन पदों को शीघ्र नहीं भरा गया तो अदालत सख्त आदेश पारित करेगी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से बच्चों को मिलने वाले न्याय में बाधा उत्पन्न हो रही है। मानवाधिकार में बच्चों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। उक्त पदों को जल्द भरा जाए।

    19 पदों पर होनी है नियुक्ति

    मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। इस संबंध में बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

    सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को बताया कि वर्ष 2019 से कई जिलों में उक्त पद खाली हैं। कुछ जगहों पर नियुक्ति की गई है, लेकिन अभी भी 19 पदों पर नियुक्ति होनी है।

    कोर्ट में सरकार ने कहा- पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

    सरकार की ओर से बताया गया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एके गुप्ता को चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

    नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अदालत को बताया कि जेजे बोर्ड में सोशल मेंबर के छह पद रिक्त हैं। नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदनों की स्क्रूटनी कर ली गई है।