झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- कब तक होगी राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, JPSC मामले में हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि सूचना आयोग में कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी।

रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि सूचना आयोग में कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
अदालत ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका और कट आफ मार्क्स दिखाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि राज्य सूचना आयोग में आयुक्त का पद कई माह से खाली है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर प्रार्थी का दावा सही है, तो सरकार बताए कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति कब होगी।
नियुक्ति नहीं होने से रुके हुए हैं काम
प्रार्थी की ओर से बताया कि आरटीआइ के माध्यम से सातवीं से दसवीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने अपने उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति देने की मांग की थी। प्रथम अपील में जेपीएससी ने अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका देने से मना कर दिया गया। कहा गया कि आयोग के निर्णय के बाद ही उन्हें उत्तर पुस्तिका मिलेगी। राज्य में राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं होने की वजह से काम नहीं हो रहा है। इसलिए अभ्यर्थी द्वितीय अपील दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।
बता दें कि मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सातवीं जेपीएससी का मेरिट लिस्ट वर्ष मई 2022 में जारी हो गई है। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति देखने का अवसर नहीं मिला है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।