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    Jharkhand High Court: प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आया बड़ा फैसला, जानिए क्या है खास

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विशेष शिक्षकों के 3451 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी है, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी है। अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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    झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक हटाने का आदेश दिया है,शेष शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची।  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में राज्य में प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों (दिव्यांग) की नियुक्ति पर रोक हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सिर्फ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने की छूट देते हुए स्पष्ट किया कि शेष शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3451 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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    पूर्व में हाई कोर्ट ने झारखंड शिक्षक पात्रता (जेटेट) परीक्षा 31 मार्च 2026 तक कराने का निर्देश दिया है। जब तक परीक्षा नहीं ली जाती तब तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया था।

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में ट्रेंड विशेष एजुकेशन सहायक शिक्षक के 3451 पद पर नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

    नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने पर अवमानना का मामला भी सरकार पर चलाया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। 

    लेकिन कोर्ट के पूर्व आदेश के कारण विज्ञापन जारी करने का कार्य रोक दिया गया है। आयोग की ओर से कहा कि अदालत की अनुमति के बिना इस पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।

    इस पर अदालत ने आयोग से पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। जवाब में आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि मार्च 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने आयोग को सीमित छूट देते हुए केवल विशेष शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की।