झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार 103 दिनों के बाद जमानत पर निकले जेल से बाहर
Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार 103 दिनों के बाद जमानत पर जेल से बाहर निकले। वे 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ कोलकाता में गि ...और पढ़ें

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार 103 दिनों के बाद जमानत पर जेल से बाहर निकले। वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से शुक्रवार की शाम करीब छह बजे जेल से बाहर निकले। दो दिन पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत का लाभ दिया है। वे 31 जुलाई को 50 लाख रुपये के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे।
उनके विरुद्ध कोलकाता में हेयर स्ट्रीट थाने में व्यवसायी अमित अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने भी उक्त मामले में मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल भी राजीव कुमार की तरह ही रुपये देकर फंसाने के दोषी पाए गए थे, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा
अमित अग्रवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। अधिवक्ता राजीव कुमार के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए दो दिन पहले जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके बाद वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सके।
जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने का आरोप
अधिवक्ता राजीव कुमार पर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल से एक जनहित याचिका मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने का आरोप लगा था।अनुसंधान में यह जानकारी सामने आई कि अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को कोलकाता बुलाया और वहां कोलकाता पुलिस के सहयोग से अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कराया।

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