Jharkhand High Court: लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति मामले में आया अपडेट, सरकार से रिपोर्ट तलब
झारखंड उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार से यह जानका ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट में लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 15 दिनों का समय देने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने इतना समय देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने सरकार को 15 दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए कुछ दिन समय लगेगा। अदालत से कम के कम 15 दिनों का समय देने की मांग की गई। कहा गया कि सूचना आयुक्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में काम किया जा रहा है। अदालत से 15 दिनों के बाद ही इस मामले की सुनवाई निर्धारित करने का आग्रह किया गया। हाई कोर्ट ने इस आग्रह को नहीं माना और कहा कि मामले में सरकार ने कई बार समय लिया। अब इतना लंबा समय नहीं दिया जाएगा।
अदालत ने 15 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से बार-बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। बता दें कि संवैधानिक रिक्त पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार सहित कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।