झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक TET आयोजित करने का दिया आदेश
झारखंड हाई कोर्ट में जेट परीक्षा न कराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल नियुक्ति न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी न करें।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में जेट परीक्षा नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट की परीक्षा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल कोई नियुक्ति न की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है। तब तक शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाए।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि नौ साल से टेट की परीक्षा नहीं ली जा रही है। जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि नियुक्ति में टेट पास होने की शर्त लगाई गई है। इस दौरान शिक्षा सचिव भी कोर्ट में उपस्थित है।
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