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    Jharkhand Government: हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि अचानक बढ़ गई राजनीतिक हलचल, ईडी के समन की अवहेलना का मामला

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन से जुड़े ईडी के समन की अवहेलना मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया समन की अवहेलना प्रतीत होने की बात कही है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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    ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में Jharkhand High Court ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निचली अदालत मामले की सुनवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रखे।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निचली अदालत मामले की सुनवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रखे।

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    अंतरिम राहत पर लगा रोक

    बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से अस्थायी छूट प्रदान की थी। यह राहत तब दी गई थी जब मामले की विस्तृत सुनवाई जारी थी। लेकिन गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने समय तो दिया, पर साथ ही निचली अदालत की प्रक्रिया को जारी रहने देने का फैसला सुनाया।

    इस आदेश के बाद निचली अदालत अब मामले में आगे की कार्रवाई बिना किसी बाधा के कर सकेगी।

    ईडी की शिकायत पर चल रही कार्यवाही

    प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायत वाद दायर किया है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कई बार जारी किए गए समनों का पालन नहीं किया और जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी के मुताबिक, बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी उपस्थित न होने पर यह शिकायत दायर की गई।

    निचली अदालत में इसी शिकायत पर सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद अब इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। हाई कोर्ट के इस आदेश ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।