Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand High Court: हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पद सरेंडर करने को हाई कोर्ट में दी चुनौती

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षकों के 3,704 पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय को असंवैधानिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हाई स्कूल शिक्षक) की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के 3,704 पदों को सरेंडर किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लीला मुर्मू एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका में उक्त निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना एवं विधि के विपरीत बताया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के तहत आरक्षित श्रेणी के लिए बड़ी संख्या में योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे। इसके बावजूद बिना किसी ठोस कारण या वैधानिक आधार के 3,704 पदों को सरेंडर कर दिया गया, जबकि अनेक अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अ

    धिवक्ता चंचल जैन ने यह भी उल्लेख किया है कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्तियां विज्ञापित पदों की संख्या के भीतर ही की जानी हैं और योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के बावजूद पदों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में आरक्षित वर्ग के हजारों पदों को सरेंडर करना न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करता है।
    याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है कि सरेंडर किए गए सभी 3,704 पदों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए तथा याचिकाकर्ताओं सहित सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए।