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    Jharkhand: डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश वापस लेगी हेमंत सरकार, हाई कोर्ट ने दी जानकारी

    Updated: Tue, 06 May 2025 05:36 PM (IST)

    झारखंड सरकार डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश वापस लेगी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार का कहना है कि आदेश वापस लेने की प्रक्रिया में समय लगेगा। अदालत ने कहा है कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक डॉ. राजकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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    डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश वापस लेगी सरकार

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उन्हें पद से हटाने के आदेश को वापस लेने की बात कही गई है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सरकार अपना आदेश वापस लेने के लिए तैयार है।

    इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके बाद अदालत ने डॉ. राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से हटाने का आदेश वापस नहीं लिया जाता है, तब तक प्रार्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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    पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, कौशिक सारखेल, अभिषेक सिंह और आशुतोष गुप्ता ने अदालत को बताया कि 17 अप्रैल को डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटा दिया गया, जबकि उस दौरान वह दिल्ली में थे।

    उनपर रिम्स एक्ट का पालन नहीं करने और संतोषजनक कार्य नहीं करने का आरोप (दाग) लगाते हुए हटाया गया है। इससे उनके भविष्य की नौकरी सहित अन्य चीजें प्रभावित होगी।

    इसके लिए पहले विभाग को उन्हें शोकॉज जारी कर सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था तथा विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने हुए ही उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया।

    कोर्ट ने पूछा- हटाने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी?

    सरकार का आदेश नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। सरकार की ओर से कहा गया था कि रिम्स में प्रभारी निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है। इसपर अदालत ने सवाल किया था कि सरकार को उन्हें हटाने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी?

    बता दें कि डॉ. राजकुमार को 17 अप्रैल को रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। उनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने की बात कह पद से हटाया गया था।

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