Lifetime Road Tax: पढ़ें काम की खबर, अब एकमुश्त नहीं वार्षिक कटेगा वाहनों का टैक्स
Lifetime Road Tax अब व्यावसायिक वाहनों को एक मुश्त वाहनों के कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें इसे लेकर बड़ी राहत मिली है।
खास बातें
- 31 जनवरी 2019 के पूर्व के वाहनों को मिलेगी इसकी सुविधा
- व्यावसायियों की मांग को देखते हुए व्यवस्था को किया गया है लागू
- उल्लंघन करने पर वार्षिक कर का दो फीसद प्रतिमाह वसूला जाएगा हर्जाना
- एक सप्ताह में मिलने लगेगी वाहन मालिकों को इसकी सेवा
रांची, [शक्ति सिंह]। Lifetime Road Tax अब व्यावसायिक वाहनों को एक मुश्त वाहनों के कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें इसे लेकर बड़ी राहत मिली है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 2019 के पूर्व निबंधित व्यावसायिक वाहनों पर ही यह व्यवस्था लागू होगी। जबकि इसके बाद के वाहनों का निबंधन कराने वालों को एकमुश्त कर का भुगतान करना होगा।
दरअसल व्यावसायियों की मांग थी कि अचानक एकमुश्त वाहनों का कर देने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और व्यवसाय पर इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। जबकि शुरुआती दौर में तीन-तीन माह पर कर का भुगतान करना पड़ता था। इनकी मांग को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव लाया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। जिसकी उपयोगिता की जांच विभाग द्वारा की जा रही है। एक सप्ताह में ऑनलाइन टैक्स में इसकी सेवा वाहन मालिकों को मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है।
वहीं, इस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोटा हर्जाना वसूला जाएगा। कर नहीं जमा करने की स्थिति में एकमुश्त अथवा वार्षिक कर का दो फीसद प्रतिमाह की दर से अर्थदंड वसूला जाएगा। इसलिए विलंब से कर देना वाहन मालिकों के लिए महंगा हो सकता है। वहीं, कर भुगतान में परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को सहूलियत देने से उन्हें कुछ हद तक राहत मिली है। इसकी सुविधा अन्य व्यावसायिक वाहनों के साथ-साथ ट्रैक्टरों में भी दी गई है।
नई व्यवस्था होने से व्यावसायिक वाहनों की बढ़ेगी संख्या
रांची जिला में 80 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं। एक मुश्त कर के लागू होने से कई वाहन मालिक टैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से इनकी संख्या में कमी होगी। सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।