Jharkhand News: झारखंड में हुक्का बार पर बैन, पब्लिस प्लेस में सिगरेट पीने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के अनुसार झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा जो पहले 200 रुपए था। हेमंत सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराया था।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू एवं इसके उत्पादों के सेवन तथा थूकने पर भी रोक होगा। यह जमानती लेकिन संज्ञेय अपराध होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस विधेयक में ही रोक तथा दंड और सजा का प्रविधान किया गया है। झारखंड विधानसभा ने 22 मार्च 2021 को ही इस विधेयक को पारित कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। स्वीकृति के बाद विधेयक राजभवन को मिल गया है। विधि विभाग द्वारा संशोधन अधिनियम अधिसूचित किए जाने के साथ ही यह लागू हो जाएगा।
इस संशोधन विधेयक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या इसके उत्पादों का सेवन नहीं करेगा। सेवन का मतलब धूम्रपान और तंबाकू एवं इसके उत्पादों के थूकने से है। इसमें अधिनियम के उल्लंघन करने पर दंड की सीमा भी पांच गुना बढ़ाकर दो सौ से एक हजार रुपये कर दी गई है। इसमें 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
स्वयं के लिए या दूसरे के लिए भी नहीं चलाया जाएगा हुक्का बार
संशोधन विधेयक में यह प्रविधान किया गया है कि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए किसी अन्य के लिए किसी स्थान पर हुक्का बार का संचालन नहीं करेगा। इसका सार्वजनिक खानपान के स्थान पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस तरह, होटल, रेस्तरां, बार में भी इसका संचालन नहीं होगा।
हुक्का बार चलाने पर एक लाख तक दंड तथा तीन साल की सजा
हुक्का बार चलाने पर एक लाख तक दंड होगा जो 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा। साथ ही इस अपराध में तीन साल तक की सजा होगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगा।
स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक कार्यालय के 100 मीटर पर बिक्री पर रोक
इस संशोधन के तहत स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। साथ ही कहीं भी खुला सिगरेट या इसका खुला पैकेट की बिक्री नहीं होगा।
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