Jharkhand DSP List: जेपीएससी परीक्षा में बहाल सभी 63 डीएसपी की वरीयता सूची रद, संशोधित सूची जारी
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने 332 डीएसपी की संशोधित वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में चतुर्थ जेपीएससी परीक्षा से बहाल 63 डीएसपी की वरीयता प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वरीयता सूची केवल जेपीएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। संशोधित सूची में दो मृत डीएसपी के नाम भी शामिल हैं।

जेपीएससी परीक्षा में बहाल सभी 63 डीएसपी की वरीयता सूची रद, संशोधित सूची जारी
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के बाद राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 332 डीएसपी की संशोधित वरीयता सूची जारी कर दी है। इन सभी 332 डीएसपी की सूची में केवल चतुर्थ जेपीएससी परीक्षा में बहाल 63 डीएसपी की वरीयता ही प्रभावित हुई है। शेष सभी डीएसपी की वरीयता पूर्व की भांति ही है।
दरअसल, डीएसपी की वरीयता सूची पर सवाल चतुर्थ जेपीएससी में बहाल 63 डीएसपी की सूची पर उठा था। चतुर्थ जेपीएससी में बहाली के लिए जो विज्ञापन निकला था, वह तृतीय जेपीएससी की परीक्षा के नियम के तहत निकला था। उसमें जेपीएससी की वरीयता सूची को आधार बनाया गया था।
विज्ञापन के बाद जब परीक्षा व बहाली की प्रक्रिया हुई तो उसमें वरीयता का आधार जेपीएससी के अंक में ट्रेनिंग व प्रोबेशन के अंक को भी जोड़कर रखा गया। जब वरीयता सूची जारी हुई तो उसमें प्रोबेशन वाला पार्ट छोड़ दिया गया, केवल जेपीएससी व प्रशिक्षण के अंक को जोड़कर वरीयता सूची जारी कर दी गई। इसका विरोध हुआ।
चतुर्थ जेपीएससी में चयनित उम्मीदवारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में वर्ष 2020 व 2021 में वरीयता सूची को चुनौती दी। उनकी चुनौती सिर्फ दो बिंदुओं पर थी।
पहला यह कि नियम का उल्लंघन कर विज्ञापन जारी होने के बाद वरीयता सूची निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण व प्रोबेशन के अंक को जोड़ने को आधार बनाया गया। दूसरा यह कि जब जेपीएससी के अंक के साथ प्रशिक्षण व प्रोबेशन के अंक को जोड़कर वरीयता सूची जारी करना था तो बिना प्रोबेशन का अंक जोड़े सिर्फ जेपीएससी व प्रशिक्षण का अंक जोड़कर वरीयता सूची कैसे जारी कर दी गई।
इस याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया था कि चतुर्थ जेपीएससी का विज्ञापन तृतीय जेपीएससी के आधार पर किया गया था, इसलिए वरीयता सूची भी तृतीय जेपीएससी परीक्षा के लिए निर्धारित नियम के तहत होगी। मतलब केवल जेपीएससी परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी।
इसके बाद ही हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में गृह विभाग ने संशोधित सूची जारी की है। संशोधित सूची में चतुर्थ जेपीएससी परीक्षा में बहाल 63 डीएसपी की ही वरीयता सूची बदली है। इनमें भी दो डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा व रविभूषण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। सूची में उनका भी नाम है और उनका भी वरीयता बदला है।

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