Jharkhand News: अभियाेजन उप निदेशक पद पर नियुक्ति का सुनहरा मौका, जानिए साक्षात्कार एवं नियुक्ति की प्रक्रिया
झारखंड में अभियोजन उप निदेशक के पद पर नियुक्ति का अवसर है। योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। 27 नवंबर को प्रमाणपत्रों की जांच होगी। काल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

काल लेटर झारखंड लोकसेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय में उप निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे से झारखंड लोक सेवा आयोग में आयोजित हाेगा। साक्षात्कार से पहले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 27 नवंबर को होगी।
आयोग के अनुसार, अभ्यर्थियों को डाक द्वारा काल लेटर नहीं भेजा जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी प्रमाणपत्रों की जांच के लिए काल लेटर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रमाणपत्रों की जांच के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता औपबंधिक है।
प्रमाणपत्रों की जांच के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थिता निर्धारित की जाएगी। विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिला पंचायत सचिव संघ
झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, पलामू शाखा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से शिष्टाचार भेंट की और पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पंचायत सचिव पद की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की जाए। इस पद को झारखंड पंचायती राज सेवा की मूल कोटि में शामिल किया जाए। पंचायत सचिव पद का पुनर्मूल्यांकन कर न्यूनतम ग्रेड पे 2400 तय करने और पंचायत सचिवों की पदस्थापना जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अधीन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त, सेवा अवधि एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्रमिक पदोन्नति व्यवस्था लागू करने, राज्य में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल पदों में से 25 प्रतिशत पदों को राज्य स्तरीय वरीयता तथा योग्यता के आधार पर योग्य पंचायत सचिवों से भरने की मांग रखी गई।<b

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