Jharkhand Constable Recruitment : आरक्षी नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन रद, नए सिरे से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद कर दिया है। नई नियमावली के अनुसार अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। पूर्व में शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। यह निर्णय दौड़ के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन रद कर दिया है।
आयोग ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन होने के बाद इसका विज्ञापन रद किया। अब आयोग आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी।
आयोग के अनुसार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 अगस्त को जारी संकल्प के तहत झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 की नई नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है।
इस आलोक में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 को रद कर अधियाचना वापस ली जाती है। अब संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत नई नियुक्ति प्रारंभ की जाएगी।
आयोग ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
इसके लिए आयोग द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया में अपने स्तर से इसका विकल्प दिया जायेगा। भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का कट ऑफ डेट झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित कट आफ डेट यानी एक अगस्त 2019 ही रहेगा।
क्यों रद करना पड़ा नियुक्ति का विज्ञापन
दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही उत्पाद सिपाही नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत निर्धारित समय में अधिक दूरी के दौड़ के कारण दौड़ के क्रम में लगभग एक दर्जन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।
इसमें आरक्षी नियुक्ति के समान ही दौड़ का मापदंड निर्धारित किया गया था। बाद में झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 गठित कर शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया को आसान बनाया।
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