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    Jharkhand कमीशन घोटाला में आया बड़ा अपडेट, पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम सहित तीन की याचिका वापस

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    झारखंड कमीशन घोटाला मामले में वीरेंद्र राम समेत तीन लोगों ने याचिका वापस ले ली है। पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम मनी लांड्रिग मामले में आरोपित हैं। ...और पढ़ें

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     झारखंड हाई कोर्ट में मनी लांड्रिग मामले में पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी और भाई आलोक रंजन की याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

    राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मनी लांड्रिग मामले में आरोपित पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी और भाई आलोक रंजन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया।

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    अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बाद सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

    इस मामले में अदालत ने तीनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। जिसके खिलाफ तीनों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

    बांग्लादेशी घुसपैठ की आरोपित रोनी मंडल की याचिका खारिज

    झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में आरोपित रोनी मंडल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। रोनी मंडल ने निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बीएनएसएस कानून में कोर्ट को संज्ञान लेने से पहले आरोपित का पक्ष सुनना आवश्यक है, लेकिन मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया है।

    ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान आरोपित को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत हो रहे थे।ऐसे में प्रार्थी को इस मामले की जानकारी नहीं होने का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी।