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JPSC 2021: झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली की अधिसूचना जारी, SC/ST-OBC और महिलाओं को खास छूट

JPSC Notification 2021 नए सिरे से बनाई गई नियमावली में कई पुरानी बातें भी जस की तस हैं। कई क्षेत्रों में नियमों को सख्त बनाया गया है तो कई मामलों में अभ्यर्थियों को यथोचित लाभ सुनिश्चित करने का प्रबंध भी किया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 07:54 AM (IST)Updated: Tue, 12 Jan 2021 04:23 AM (IST)
JPSC Notification 2021 झारखंड लोक सेवा आयोग से 15 तरह की सेवाओं के लिए हर वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

रांची, राज्य ब्यूरो। JPSC Notification 2021 झारखंड संयुक्त लोकसेवा परीक्षा नियमावली 2021 के प्रविधानों से संबंधित अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। नए सिरे से बनाई गई नियमावली में कई पुरानी बातें भी जस की तस हैं। कई क्षेत्रों में नियमों को सख्त बनाया गया है, तो कई मामलों में अभ्यर्थियों को यथोचित लाभ सुनिश्चित करने का प्रबंध भी किया गया है।

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नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी)  के माध्यम से 15 तरह की सेवाओं की परीक्षा के लिए हर वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को उक्त वर्ष के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने तय किया है कि दो या अधिक शादियां करनेवाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, राज्य परिस्थितियों के आधार पर इजाजत प्रदान कर दे, तो ऐसे लोगों को अनुमति दी जा सकती है। सरकारी सेवा में तीन वर्ष गुजार चुके लोगों को उम्र सीमा में पांच वर्ष का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार परीक्षा हर वर्ष होगी और कैडर से संबंधित विभाग हर वर्ष एक जनवरी की तिथि से रिक्तियों की गणना करेंगे और इसकी सूचना कार्मिक विभाग को देंगे। इस सूचना के आधार पर कार्मिक विभाग जेपीएससी से पत्राचार करेगा, जिसके आधार पर आयोग हर वर्ष रिक्तियों की घोषणा करते हुए परीक्षा लेगा। निर्णय लिया गया है कि संयुक्त लोक सेवा परीक्षा का नाम विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष से जाना जाएगा। अगर किसी वर्ष परीक्षा नहीं हो पाती है, तो अगले वर्ष अथवा बाद के वर्षों में रिक्तियों को जोड़कर आयोग परीक्षा लेगा।

35 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे

झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्यत: 21 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सीमा में अलग-अलग छूट भी दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने सरकारी सेवा में तीन साल गुजारे हैं, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इससे सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों को लाभ मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को अगर किसी प्रकार की निश्शक्तता है, तो उम्र में छूट की गणना दोनों वर्गों को जोड़कर होगी।

विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सीमा

  • - अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 37 वर्ष
  • - महिला : 38 वर्ष
  • - एसटी/एससी : 40 वर्ष
  • - आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग : 35 वर्ष
  • - 40 फीसद से अधिक निश्शक्त : सभी वर्गों में 10 वर्ष छूट
  • - एक्स सर्विस मैन : सभी वर्गों में 5 वर्ष की छूट

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