Hemant Soren News: झामुमो को आरटीआइ से नहीं मिलेगी चुनाव आयोग के मंतव्य की जानकारी
Hemant Soren News चुनाव आयोग ने बोकारो के एक आवेदक को जानकारी देने से कर दिया इंकार। कहा आरटीआइ के कुछ प्रविधानों के तहत जानकारी देेने से मिली है छूट। झामुमो ने आरटीआइ के तहत राजभवन सचिवालय से मांगी है आयोग के पत्र की जानकारी।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand CM Hemant Soren Office of Profit Case आफिस आफ प्राफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड के राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य का खुलासा होना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्यपाल रमेश बैस से आयोग के पत्र मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर सत्तासीन पार्टी झामुमो ने सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय से मांगी है लेकिन अब यह तय हो गया है कि इस कानून के तहत भी झामुमो को यह जानकारी नहीं मिल पाएगी।
हेमंत कुमार महतो ने आयोग से मांगी है जानकारी
दरअसल, बोकारो के कसमार निवासी हेमंत कुमार महतो ने भी सूचना के अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में सूचना मांगी थी। इसपर आयोग द्वारा उन्हें पत्र भेजकर बताया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ड़) और 8(1)(ज) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। इस कारण यह सूचना नहीं दी जा सकती।
आवेदक चाहें तो अपील में जा सकते हैं : आयोग
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि यदि आवेदक इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपील में जा सकता है। आयोग के इस जवाब से स्पष्ट हो गया है कि झामुमो को भी राजभवन सचिवालय से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मांगी गई सूचना इसी प्रविधानों के दायरे में आती है। बता दें कि झामुमो ने भी आयोग से राजभवन को भेजे गए मंतव्य की जानकारी मांगी थी। आयोग ने जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वे दिए गए मंतव्य की जानकारी दें या नहीं।
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