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    सैनिकों-अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और विशेष अनुग्रह अनुदान, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी

    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के सैनिकों के घरवालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों अग्निवीर की पत्नी और आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के साथ अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे शहीद के परिवार वालों को जीवन यापन करने में आगे कोई परेशानी नहीं होगी।

    By Pradeep singh Edited By: Mukul Kumar Updated: Fri, 16 Aug 2024 06:03 PM (IST)
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    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। फोटो साभार-सोशल मीडिया

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार सैनिकों व अग्निवीरों को विशेष सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री हेमंंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक व अग्निवीर के पत्नी अथवा आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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    इस प्रस्ताव पर अब राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मिलिट्री आपरेशन के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक के पत्नी व आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रविधान है।

    वहीं, भारतीय सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चार वर्षों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की गई है। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के अनुरूप ही देश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

    अग्निवीरों पर भी नियमित सैनिकों की भांति देश की सुरक्षा के दौरान समान रूप से जीवन का खतरा बना रहता है। ऐसे अग्निवीरों के लिए भी इस प्रविधान को लागू करने की योजना तैयार की गई है।

    कोर्ट में उपस्थिति से छूट पर राहुल गांधी की याचिका पर 28 को सुनवाई

    भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट को लेकर दाखिल याचिका पर अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी। शुक्रवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।

    अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर 14 अगस्त को याचिका दाखिल की है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ समन के साथ दस्ती समन भी जारी है।

    वर्ष 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा में एक हत्या के आरोपित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सका है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इसको लेकर रांची में नवीन झा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है।

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