Jharkhand: चारा घोटाले में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, 35 आरोपित हुए बरी, 53 को सुनाई गई 3 साल की सजा
Jharkhand News झारखंड में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 29 पशु चिकित्सक सहित 124 आरोपितों की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। आज सुनाए गए फैसले में साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया गया है। 53 को 3 साल की सजा सुना गई है।

जासं, रांची। Jharkhand News: डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 53 को 3 साल की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपितों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में कुल 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज सुनाई गए फैसले में पूर्व विधायक गुलशन अजवानी को 3 साल की सजा मिली है।
616 गवाहों से लिया गया था बयान
गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से संबंधित चारा घोटाले के पांच मामले सहित कुल 53 मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में पूरी की गई है। 52 मामलों में कोर्ट पूर्व में अपना फैसला दे चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में 27 सालों से सुनवाई चल रही है।
इस मामले में 616 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने इस मामले में कुल 192 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था और अभी ट्रायल फेस करने वाले आरोपितों की संख्या 124 है। इस दरमियान 62 आरोपितों का निधन भी चुका है।
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