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    झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर, पंचायतों पर सरकार मेहरबान; जानिए आपके हित में क्या है फैसले

    By Ashish JhaEdited By: Shashank Shekhar
    Updated: Thu, 05 Oct 2023 10:04 PM (IST)

    Cabinet Meeting रांची में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। खासकर हेमंत सोरेन की सरकार इस बार पंचायत को लेकर मेहरबान दिखी। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है।

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    झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर दिया जाएगा। तीनों स्तर पर पुरस्कार की राशि अलग-अलग है।

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    गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में सभी प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने की। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

    हर जिले में एक पंचायत को दस लाख रुपये दिया जाएगा

    राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने पांच करोड़ रुपये का बजट रखा है। उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना के तहत हर जिले में एक पंचायत को दस लाख रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत 24 ग्राम पंचायतों को दस लाख रुपये प्रति गांव दिया जाएगा।

    इसके अलावा पांच प्रखंड पंचायतों को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, दो जिलास्तर के पंचायतों को 20-20 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से ग्राम सभाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

    एक अन्य मामले में हाईकोर्ट से प्राप्त न्यायादेश के आलोक में झारखंड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया है।

    गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में नये थाना एवं ओपी का सृजन तथा ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ओपी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।

    बरबेदिया पुल के निर्माण के लिए 263 करोड़ मंजूर

    झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा-निरसा पथ के बरबेदिया (निरसा) में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (चार लेन पीएससी पुल) निर्माण (पहुंच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं आरएंडआर सहित) हेतु कुल 263,87,76,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

    इस पुल के बन जाने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा व्यापक स्तर पर बढ़ जाएगी। इसके लिए विधानसभा में जामताड़ा के विधायक डॉ. इरफान अंसारी समेत अन्य विधायकों ने मांग उठाई थी।

    नगरपालिका कर्मियों के लिए 9.94 करोड़ रुपये स्वीकृत

    राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, अभियंता (नगरपालिका सेवा) के वेतन भुगतान के लिए हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 9,94,08,000 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

    कैंसर-रैबिज अधिसूचित बीमारी घोषित

    राज्य सरकारने कैंसर रोग और रैबिज रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अब इससे संबंधित डाटा संग्रह किया सकेगा। सरकार सिविल सर्जन के जरिए निजी व सरकारी अस्पतालों से डाटा लेगी ताकि सरकार आगे इसे लेकर नीति बना सके।

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    कैबिनेट के अन्य फैसले

    1. सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए पूंजी के रूप में दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए कुल 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
    2. देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला में 50 एमटी क्षमता के शीत गृहों का निर्माण कराने के लिए 36.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
    3. सरायकेला-खरसावां जिला के राजनगर अंचल के मौजा-कुजू में 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 सालों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती।
    4. झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालय के मोहर्रिर सेवा संवर्ग नियमावली के गठन की स्वीकृति।
    5. डॉ. गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
    6. नेतरहाट मानसून रीट्रीट उत्सव तथा पतरातू लेक फेस्टिवल के दौरान निवेशकों, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स, घरेलू टूर संचालकों और पत्रकारों को नेतरहाट भ्रमण के लिए फिक्की को बनाया इंडस्ट्री पार्टनर।
    7. झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति।

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