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    रक्तदाताओं को जरूरत पड़ने पर एक साल तक ब्लड बैंकों से निशुल्क मिलेगा इतना रक्त, तरीका जान लें

    By Sanjay KumarEdited By:
    Updated: Tue, 25 Jan 2022 08:50 AM (IST)

    Jharkhand News ब्लड बैंक जरूरत पड़ने पर किसी भी मरीज को रक्त उपलब्ध करा सकेंगी। झारखंड सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने को लेकर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। डिजिटल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी ब्लड बैंकों में दिखाकर रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

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    Jharkhand News : रक्तदाताओं को जरूरत पड़ने पर एक साल तक ब्लड बैंकों से निशुल्क रक्त

    रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand News : यदि आप रक्तदान करते हैं तथा आपको रक्तदान से लेकर एक साल तक रक्त की जरूरत पड़ती है, तो सरकारी ब्लड बैंकों से आपको निशुल्क रक्त मिल जाएगा। साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान करानेवाली संस्थाओं को भी उनके अनुरोध पर उनके द्वारा संग्रहित रक्त से अधिकतम 10 प्रतिशत यूनिट रक्त सरकारी ब्लड बैंकों से मिलेगा। ऐसे में ये संस्थाएं जरूरत पड़ने पर किसी मरीज को रक्त उपलब्ध करा सकेंगी। झारखंड सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने को लेकर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

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    रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्त संग्रह की गति में तेजी लाएं : स्वास्थ्य विभाग

    स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रक्तदाताओं को यह सुविधा होगी कि वे स्वयं के उपयोग हेतु आवश्यकता होने पर रक्तदान की तिथि से 365 दिनों के अंदर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी ब्लड बैंकों में दिखाकर रक्त प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी ब्लड बैंकों का दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और रक्तदाताओं के समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्त संग्रह की गति में तेजी लाएं।

    सरकारी ब्लड बैंक से ले सकेंगे रक्त

    स्वयंसेवी संस्थाएं अथवा रक्त दाताओं के समूह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न रक्तदान शिविरों के माध्यम से संग्रहित रक्त का अधिकतम 10 प्रतिशत रक्त किसी भी सरकारी ब्लड बैंक से ले सकेंगे। इसकी वैधता वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक रहेगी।

    हर तीन महीने पर होगी इसकी समीक्षा

    इसी तरह, आगामी वित्तीय वर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष में संग्रहित रक्त के अधिकतम 10 प्रतिशत तक रक्त किसी भी सरकारी ब्लड बैंकों से मिल सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों एवं ब्लड बैंकों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। साथ ही सभी उपायुक्तों को अपने स्तर से हर तीन महीने पर इसकी समीक्षा करने को कहा है।