झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को JSERC से झटका, लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आयोग के आदेशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर 25 हजार का जुर्माना। प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) का पालन नहीं करने पर कड़ा झटका दिया है।
आयोग ने जेबीवीएनएल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह महीने के अंदर बकाया आरपीओ का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नवनीत कुमार (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरपीओ किसी भी लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य वैधानिक दायित्व है और इसे वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर टाला नहीं जा सकता। आयोग ने इसे कानून और राष्ट्रीय नीति दोनों का उल्लंघन माना।
आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद हर साल जेबीवीएनएल को 100 प्रतिशत आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जेबीवीएनएल के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक एवं राजस्व) को 30 दिनों के भीतर ठोस आरपीओ अनुपालन योजना के साथ आयोग में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
आदेश के बाद आयोग ने इस संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया। यह फैसला झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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