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    Jharkhand Assembly: दल बदल मामले में हुई सुनवाई, जवाब उपलब्ध कराने का निर्देश

    By Kanchan SinghEdited By:
    Updated: Mon, 25 Oct 2021 07:36 PM (IST)

    Jharkhand Assembly झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में सोमवार को दल बदल मामले में सुनवाई हुई। हालांकि कागजी कोरम पूरा न होने के कारण बहस की नौबत नहीं आई और कुछ देर बाद ही स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।

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    झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में दल बदल मामले की सुनवाई हुई।

    रांची,राब्यू। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में सोमवार को दल बदल मामले में सुनवाई हुई। हालांकि कागजी कोरम पूरा न होने के कारण बहस की नौबत नहीं आई और कुछ देर बाद ही स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। दल बदल मामले में मंगलवार को भी दूसरे पक्ष द्वारा दायर मामले में सुनवाई होगी।

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    स्पीकर कोर्ट में हुई आनलाइन सुनवाई में वादी पक्ष (समरी लाल, सरोज सिंह और विनोद शर्मा) के अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्हें प्रतिवादी पक्ष की ओर से दाखिल जवाब नहीं मिला है। इस पर प्रतिवादी पक्ष (प्रदीप यादव व बंधु तिर्की) के अधिवक्ता एसबी गाड़ोदिया ने बताया कि उन्होंने स्पीकर कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। स्पीकर ने जवाब की प्रति वादी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया।

    सुनवाई के बाद समरी लाल के अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रदीप यादव व बंधु तिर्की की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन उसकी प्रति हमें नहीं मिली है। प्रति मिलने के बाद हम इस मामले में बहस को आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर कोर्ट में सरोज सिंह की ओर से शिवशंकर साहू और विनोद शर्मा की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार ने आनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि दल बदल का मामला झाविमो के विलय से जुड़ा हुआ है। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने 17 फरवरी 2020 को रांची में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था। उसके बाद झाविमो के तत्कालीन विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की ने अपने दल का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा की थी।

    इस मामले में भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में दसवीं अनुसूची के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं, भाजपा की ओर से समरी लाल, विनोद शर्मा और सरोज सिंह ने प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के खिलाफ 10 वीं अनुसूची के तहत मामला दर्ज कराया है। सोमवार को भाजपा प्रतिनिधियों की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई।  जबकि मंगलवार को सत्ता पक्ष की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई होगी।