Jharkhand News: झारक्राफ्ट पर बड़ा एक्शन, 95.93 लाख रुपये की वसूली के लिए कोर्ट ने खाता किया अटैच
झारक्राफ्ट पर बकाया राशि वसूली के लिए कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची के सिविल कोर्ट ने झारक्राफ्ट के नेपाल हाउस स्थित बैंक खाते को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड देवघर की 95.93 लाख रुपये की बकाया राशि वसूली के लिए की गई है। यह पूरा मामला साल 2010 में हुए एक समझौते से जुड़ा हुआ है।
राज्य ब्यूरो,रांची। कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर जसीडीह, देवघर स्थित निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड की बकाया राशि 95.93 लाख रुपये की वसूली करने को लेकर सिविल कोर्ट, रांची के नाजीर जीशान इकबाल की टीम ने झारक्राफ्ट के नेपाल हाउस स्थित बैंक खाते को अटैच कर दिया है। अटैचमेंट की कार्रवाई शनिवार को नेपाल हाउस, डोरंडा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की गई।
निरंजन टेक्सटाइल्स की ओर से आवेदन
इससे पूर्व निरंजन टेक्सटाइल्स की ओर से कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत में बैंक खाता का अटैचमेंट करने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया गया। आवेदन पर सुनवाई करने के बाद सिविल कोर्ट रांची के नाजिर को अटैचमेंट की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
साल 2010 का है मामला
- झारखंड सिल्क टैक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (झारक्राफ्ट) के साथ निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का वर्ष 2010 में समझौता हुआ था।
- इसके अनुसार छह वर्षों तक निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड को झारक्राफ्ट द्वारा कपड़े की रंगाई और डिजाइन का वर्क देना था। इसके साथ ही समय पर किए गए वर्क की राशि का भुगतान भी करना था।
झारक्राफ्ट ने निरस्त किया समझौता
इसी बीच झारक्राफ्ट द्वारा समझौते को निरस्त कर दिया गया। निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड की लंबित राशि का भुगतान भी बंद कर दिया। निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड में अपनी लंबित राशि 63 लाख की मांग करते हुए आर्बिट्रेटर के समक्ष आवेदन दायर किया।
दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद आर्बिट्रेटर ने निरंजन टेक्सटाइल लिमिटेड के आवेदन को स्वीकार कर लिया। झारक्राफ्ट को निर्देश दिया कि वह ब्याज सहित 95.93 लाख की राशि निरंजन टेक्सटाइल्स के पक्ष में भुगतान करें।
इसके बावजूद झारक्राफ्ट ने उक्त राशि का भुगतान लंबित रखा। तब निरंजन टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने सिविल कोर्ट रांची स्थित कमर्शियल कोर्ट में एग्जिक्यूशन आवेदन दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई करते हुए कमर्शियल कोर्ट ने झारक्राफ्ट के बैंक खाते को अटैच करने का निर्देश दिया।
पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी करने का केस
डोरंडा थाना में महिला अरुण विश्वकर्मा ने पीएनबी की शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी का केस किया है। महिला ने पुलिस को बयान दिया है कि वह बरियातू इलाके में रहती है।
पीएनबी की शाखा प्रबंधक का नाम नवनिता टोप्पो है। महिला पारिवारिक पेंशन लेती है। उसे 15 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। वर्ष 2021 में महिला के पति की मौत हो गई थी, तब से उसे पेंशन मिल रहा है।
पेंशन लागू होने के दौरान महिला बैंक गई तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि खाते में डेढ़ लाख रुपये है। उसे एचएसबीसी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा देंगी तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। महिला ने मना किया, लेकिन फिर भी शाखा प्रबंधक ने कंपनी में पैसा लगा दिया। शाखा प्रबंधक ने कहा कि पांच साल के बाद पैसा मिल जाएगा।
इस बीच महिला की तबीयत खराब हुई तो वह लोन लेने के लिए बैंक पहुंची लेकिन लोन नहीं मिला। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद शाखा प्रबंधक ने कहा कि वह दूसरे जगह पर चली गई है। बैंक में जाने के बाद पता चला कि जिस जगह पर पैसा लगाया गया था वह पैसा डूब गया।
कंपनी में पैसा लगाने के दौरान दस्तावेज में गलत फोन नंबर और गलत जानकारी दी गई थी। पुलिस का कहना है कि केस कर दिया गया है। शाखा प्रबंधक को नोटिस भेजा जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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