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    घर में पाल रहे हैं कुत्‍ते तो हो जाएं सावधान! अब RMC से रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा जरूरी, जल्‍द जारी होगा नोटिस

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Wed, 29 Nov 2023 10:36 AM (IST)

    रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अब कुत्‍तों का निबंधन या रजिस्‍ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। इससे निगम के पास रिकाॅर्ड उपलब्ध होगा कि शहर में किन-किन लोगों ने पालतू कुत्ता पाल रखा है ताकि इनके द्वारा किसी को काटने या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने पर कार्रवाई की जा सके।

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    रांची में आरएमसी से पालतू कुत्‍तों का कराना होगा निबंधन।

    राजेश पाठक, रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग सावधान हो जाएं। यदि आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, तो आपको उसका निबंधन कराना अनिवार्य होगा। रांची नगर निगम (आरएमसी) की ओर से पूर्व में भी आम लोगों को पालतू कुत्तों का निबंधन कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शहरवासी पालतू कुत्तों का निबंधन कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं।

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    कुत्‍तों रजिस्‍ट्रेशन से नगर निगम के पास रहेगा रिकॉर्ड

    रांची नगर निगम की सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डा. किरण कुमारी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जो लोग अपने-अपने घरों में पालतू कुत्तों का पालन कर रहे हैं, उन्हें संबंधित कुत्तों का निबंधन कराना अनिवार्य है। जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा।

    उन्होंने यह भी कहा कि पालतू कुत्तों का निबंधन होने से निगम के पास रिकाॅर्ड उपलब्ध होगा कि शहर में किन-किन लोगों ने पालतू कुत्ता पाल रखा है।

    पालतू कुत्तों के निबंधन को लेकर प्रशासक से भी बात की जाएगी, ताकि पालतू कुत्तों के द्वारा किसी को काटने या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने पर कार्रवाई की जा सके।

    फ्लैट में रहने वाले रखें पॉमेरियन डॉग

    पूर्व नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने पालतू कुत्तों के निबंधन व वैक्सीनेशन समेत किसी को काटने या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित नियमावली तैयार की थी, लेकिन नगर निगम परिषद में उसे पारित नहीं किया गया। इस कारण संबंधित नियमावली लागू नहीं की जा सकी।

    डा. किरण ने यह भी कहा कि फ्लैट में रहने वाले लोग पामेरियन कुत्तों का पालन करें, जबकि बड़े आकार के कुत्तों का पालन करने वाले उनके लिए आवासीय परिसर में एक अलग घर का निर्माण कराएं।

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    नोएडा में महिला चिकित्सक पर पालतू कुत्ते ने किया हमला

    नोएडा स्थित गार्डेनिया गैलेरिया सेक्टर-46 में पिछले सप्ताह एक पालतू कुत्ते ने 29 वर्षीय महिला चिकित्सक पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। वह अपने रिश्तेदार के घर छठ महापर्व सेलिब्रेट करने गई थीं। 20 नवंबर को वह अपने घर लौट रही थीं।

    इस दौरान एक पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के चार दिन बाद उन्होंने थाने में पालतू कुत्ते के मालिक के विरुद्ध धारा-289, 338 व 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने संबंधित व्यक्ति से माफी मांगने व इलाज पर किए गए खर्च की भरपाई करने की मांग की है।

    पूर्व में बनाई गई नियमावली, नहीं हो सका लागू

    • तीन माह से अधिक आयु के कुत्तों व बिल्ली का कराना होगा वार्षिक निबंधन।
    • कुत्ता व बिल्ली की खरीद करने के बाद मालिक को प्रतिवर्ष एक अप्रैल या सात दिनों के अंदर नगर निगम में कराना होगा निबंधन।
    • निबंधन कराने पर नगर निगम की ओर से मेटल टोकन या टैग प्रदान किया जाएगा, जिसे संबंधित कुत्ते को कालर के साथ पहनाना होगा। मेटल टोकन या टैग पर मालिक का पता दर्ज होगा।
    • कुत्तों के निबंधन का शुल्क एक हजार रुपये होगा।
    • निबंधन नवीकरण शुल्क होगा 500 रुपये।
    • मालिक का दायित्व होगा कि कुत्ते को रैबीज होने पर तत्काल इसकी सूचना दें।
    • किसी शिकायत पर निबंधक पदाधिकारी पालतू पशु के मालिक को उस पशु को उचित नियंत्रण में रखने का आदेश दे सकेगा।
    • उपायुक्त आदेश की अवहेलना करने पर दंड 500 रुपये या सौ रुपये प्रतिदिन देय होगा।
    • यदि निबंधन पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद कोई व्यक्ति खतरनाक पशुओं को उचित नियंत्रण में नहीं रखता है, तो पशु चिकित्सक की सलाह पर उस पशु को जब्त किया जा सकेगा।
    • पशु नष्ट करने के आदेश के विरुद्ध आदेश से 15 दिन के अंदर नगर आयुक्त (प्रशासक) के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

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