बल्क वेस्ट जेनरेटर लगाना होगा अनिवार्य, जानें...कब तक करवाना होगा ये काम
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रांची (जागरण संवाददाता)। Jharkhand News : राजधानी रांची (Ranchi) के उन प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जेनरेटर (Bulk Waste Generator) लगाना होगा जहां प्रतिदिन 50 किलो या इससे अधिक कचरा (Trash) उत्पन्न होता है। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने इसके लिए आम सूचना जारी कर दी है। इन प्रतिष्ठानों में होटल (Hotel), रेस्टोरेंट (Restaurant), मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स (Marketing Complex), आवासीय सोसायटी (Residential Society) आदि आते हैं। उन्हें अपने परिसर में बल्क वेस्ट जेनरेटर लगाना होगा। इन प्रतिष्ठानों को हर हाल में 31 दिसंबर तक अपने यहां बल्क वेस्ट जेनरेटर लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रांची नगर निगम को देनी होगी जानकारी:
बल्क वेस्ट जेनरेटर लगाने के बाद प्रतिष्ठान के मालिकों को इसकी जानकारी रांची नगर निगम को देनी होगी। रांची नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए बल्क वेस्ट जनरेटर आवश्यक है। इसलिए, उक्त जनरेटर के स्वामित्व वाले परिसर, सम्पत्ति और प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीला कचरा के लिए निस्तारण की व्यवस्था परिसर के मालिक खुद करेंगे।
यूजर चार्ज में मिलेगी 90 प्रतिशत की छूट:
नगर निगम ने बताया कि अपने परिसर में बल्क वेस्ट जनरेटर लगाने वालों को निगम कचरा यूजर चार्ज में 90 प्रतिशत की छूट देगा। क्योंकि उनके द्वारा गीला कचरा का निस्तारण कर खुद से खाद बनाई जाती है। ऐसे में निगम केवल उक्त परिसर से सूखा कचरा उठाएगा।
बल्क वेस्ट जेनरेटर लगाने में ढ़ाई लाख का खर्च :
अभी नगर निगम क्षेत्र में 138 जगहों पर बल्क वेस्ट जनरेटर लगा हुआ है। 50 किलो क्षमता वाला एक बल्क वेस्ट जनरेटर लगाने में करीब ढ़ाई लाख तक खर्च आता है। बाजार में अलग-अलग क्षमता वाले बल्क वेस्ट जनरेटर उपलब्ध हैं।

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