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    Court News: होम लोन फर्जीवाड़ा: होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के सीईओ, एमडी सहित 14 पर प्राथमिकी का आदेश

    By Sanjay KumarEdited By:
    Updated: Thu, 17 Feb 2022 07:46 AM (IST)

    Court News होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के साथ कंपनी के सीइओ एमडी समेत 14 लोगों के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने कांके थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले में पीड़ित कांके निवासी सुदामा मिस्त्री ने 14 फरवरी को कोर्ट केस किया था।

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    Court News: होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के सीईओ, एमडी सहित 14 पर प्राथमिकी का आदेश

    रांची, (राज्य ब्यूरो)। Court News रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिनय कुमार लाल की अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों के तहत दर्ज कोर्ट केस की सुनवाई करते हुए होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के साथ कंपनी के सीइओ, एमडी समेत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कांके थाना को दिया है। कंपनी का मुख्य कार्यालय गुड़गांव और दिल्ली में है। मामले में पीड़ित कांके निवासी सुदामा मिस्त्री ने 14 फरवरी को कोर्ट केस किया था।

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    प्रार्थी ओर से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि सुदामा ने जुलाई 2019 में कंपनी से दो लाख रुपये का होम लोन लिया था। कंपनी ने चार हजार प्रोसेसिंग फीस काटकर 1.96 लाख रुपये खाते में भेज दिया। इसके साथ लोन समरी भी भेजा, जिसमें कहा गया कि ब्याज की दर 28.51 प्रतिशत होगी। जबकि कंपनी ने 2.5 प्रतिशत बताया था। इसके बाद प्रार्थी लोन वापस करना चाहा। लेकिन कंपनी ने कहा कि इसके लिए कम से कम सात किस्त देना होगा। उसने 62419 रुपये जमा कर दिया। मार्च 2020 को कंपनी के कहने पर 191981 रुपये भी जमा कर दिया। लेकिन कंपनी ने पुन: अक्टूबर 2020 में 4193 रुपये की मांग की।

    प्रार्थी ने उक्त पैसे भी जमा कर दिया। दिसंबर 2021 में कंपनी के अधिकारियों व एजेंटों ने फिर से 1,28,954 रुपये की मांग शुरू कर दी। इसके बाद सुदामा ने सीजेएम कोर्ट में केस किया। जिस पर अदालत ने उक्त आदेश जारी किया है।

    अपराधी अमन श्रीवास्तव के बहनोई की जमानत पर 23 को सुनवाई

    एटीएस की विशेष अदालत में अपराधी अमन श्रीवास्तव के जेल में बंद बहनोई चंद्रप्रकाश राणू की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने केस डायरी का हवाला देते हुए समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। आरोपित की ओर से नौ फरवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई है। एटीएस ने 18 जनवरी को अमन श्रीवास्तव के भाई अभिक श्रीवास्तव एवं बहनोई को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में हैं।

    आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ कोर्ट में पेश हुए बंधु

    सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दी। पिछली सुनवाई के दिन उनके अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर बंधु तिर्की को अदालत ने तलब किया था। अदालत ने कहा कि मामले में जल्द बहस पूरी करें। अदालत ने एक बार समय देते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 फरवरी निर्धारित की है। इस मामले में बंधु तिर्की की ओर से बहस की जा रही है। लेकिन पिछली कई तिथियों से हाई कोर्ट के नाम पर समय लिया जा रहा है। बहस पूरी होते ही मामला फैसला पर चला जाएगा।

    बता दें कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं।