झारखंड के 22 हजार होमगार्ड के जवानों के लिए अच्छी खबर, अब बिहार की तर्ज पर मिलेगा लाभ; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड के लगभग 22,000 पुरुष और महिला गृह रक्षकों को अब बिहार की तर्ज पर पीएफ और सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर उन्हें डेढ़ लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। यह निर्णय झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ के आंदोलन और सरकार से बातचीत के बाद लिया गया है, जिससे उन्हें अब तक वंचित सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

झारखंड में होमगार्डों को भी मिलेगा पीएफ और सेवानिवृत्ति लाभ। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार की तर्ज पर झारखंड के सभी गृह रक्षकों को अब पीएफ व सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। इससे राज्य के करीब 22 हजार पुरुष व महिला गृह रक्षकों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीआईजी ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पत्राचार कर सभी गृह रक्षकों को इसका लाभ शुरू करने को कहा है।
अब 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद डेढ़ लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। पीएफ भी कटेगा। अब तक गृह रक्षक इन सुविधाओं से वंचित थे।
पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली में गृह रक्षकों को भविष्य निधि व सेवानिवृत्ति लाभ देने का उल्लेख नहीं है। बिहार सरकार ने 2021 में ही उक्त लाभ देने के संबंध में संकल्प जारी किया था।
बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी नामांकित, पुनर्नामांकित गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना व सेवानिवृत्ति का लाभ देने के लिए संकल्प आदेश जारी किया जा सकता है। झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ ने इसको लेकर 2021 में आंदोलन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार से वार्ता हुई और सहमति बनी।
इन राज्यों की नियमावली मांगी गई थी, जिसमें कुछ राज्यों में होमगार्ड को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर नियमावली थी। होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड से होमगार्ड को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ और भविष्य निधि को लेकर नियमावली मांगी थी।
झारखंड के होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीजी ने संबंधित राज्यों के होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीजी को पत्र लिखा था। उक्त के आलोक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने अपनी नियमावली उपलब्ध करा दी है। इसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है। बिहार और मेघालय में उक्त लाभ दिए जा रहे हैं।

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