Jharkhand High Court: 795 लोगों को पीएम आवास नहीं मिलने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में साहिबगंज के नारायणपुर में 795 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में साहिबगंज के नारायणपुर में 795 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में जियाउल हक ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता जितेश कुमार ने बताया कि साहिबगंज में नारायणपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।
प्रति वर्ष वहां के लोग मिट्टी का घर बनाते हैं। बाढ़ का पानी आने के बाद घर गिर जाता है। हर साल वे लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें रहने के लिए फिर से घर बनाना पड़ता है। उनके बच्चे महिलाएं पानी में रहने को मजबूर हो जाते हैं।
उन्होंने बताया कि उप विकास आयुक्त साहिबगंज ने सभी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास का सुविधा देने के लिए अनुशंसा भेजी थी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। वहां के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाए।
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