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    बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 10:51 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी रोहित राय की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। दुमका कोर्ट ने 2018 में यह सजा सुनाई थी। रोहित ने बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया और गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसने शव को छिपा दिया था।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा पाए रोहित राय की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई।

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    सुनवाई के बाद अदालत ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मामले में दुमका कोर्ट ने वर्ष 2018 में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ प्रार्थी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। दुष्कर्म एवं हत्या की घटना दुमका के सरैयाहाट इलाके में 1 जनवरी 2017 को हुई थी।

    दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या

    सरैयाहाट के जाबीजोर गांव का रोहित 1 जनवरी को तीन साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसने शव को छिपा दिया। पुलिस ने तीन जनवरी 2017 को उसे बिहार के श्याम बाजार से गिरफ्तार किया था।

    उसकी निशानदेही पर गांव के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने बच्ची के नाना के बयान पर केस दर्ज किया था, जिसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था। बच्ची नाना के पास ही रहती थी। जब वह गायब हो गई तो खोजबीन शुरू हुई थी।

    नाना ने दी थी पुलिस को सूचना

    इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उसने रोहित को बच्ची को गोद में लेकर जाते देखा है। खोजबीन करने पर रोहित भी घर से गायब मिला। 2 जनवरी 2017 को नाना ने थाने में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो वह नहीं मिला। 3 जनवरी को उसे श्याम बाजार से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।