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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 21 मई को होगी अगली सुनवाई

Published: Fri, 17 May 2024 02:57 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2024 03:26 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं ...और पढ़ें

हेमंत सोरेन को उच्चतम न्यायालय से नहीं मिली राहत
हेमंत सोरेन को उच्चतम न्यायालय से नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई की।

इस सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है और अब अवकाश पीठ (वेकेशन कोर्ट) में इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट में ईडी ने ये कहा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। ईडी ने अदालत में बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है।

बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची (Ranchi) के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं। 

10 और 13 मई को भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 13 मई को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई हुई थी।

जस्टिस संजीव खन्‍ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर 13 मई को सुनवाई की थी। वहीं, 10 मई को हेमंत सोरेन की एक अन्‍य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।

उच्च न्यायालय को निर्देश देने की मांग की थी

इस याचिका में पूर्व सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रासंगिक बताया था और हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। 

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