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    Hemant Soren : ED की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला आज, जमानत पर कल होगी सुनवाई

    Updated: Fri, 03 May 2024 08:29 AM (IST)

    Hemant Soren ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। उन्‍हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसे गलत बताते हुए उन्‍होंने याचिका दायर की थी। पूर्व सीएम का कहना है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है क्‍योंकि जिस विवादित जमीन की बात की जा रही है उसके मूल दस्तावेज में उनका नाम नहीं है।

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    ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका फैसला आज

    राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची। Hemant Soren :  ईडी (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) फैसला सुनाएगा। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की थी। 

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    मेरे खिलाफ नहीं बनता मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: पूर्व सीएम

    मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी।

    हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का कोई मामला नहीं बनता है।

    हेमंत सोरेन ने की सबूत मिटाने की कोशिश: ईडी

    बड़गाईं अंचल की जिस विवादित जमीन (Ranchi Land Scam) की बात कही जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं है। जबकि ईडी का कहना है कि पहले समन के बाद ही तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पावर का उपयोग करते हुए इस केस से संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की है।

    पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन जारी किया था, जिसमें से वह मात्र दो समन में ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। बता दें कि इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला लंबित होने के दौरान हाई कोर्ट चाहे तो अपना फैसला सुना सकती है।

    हेमंत सोरेन की जमानत पर चार को सुनवाई

    ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन मामले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका (Hemant Soren Bail) पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई। ईडी ने इसका विरोध किया।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को मामले में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की गई है।

    हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। वे 31 जनवरी से जेल में बंद हैं।

    हेमंत की हिरासत अवधि बढ़ी

    ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित आठ की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल से हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।

    पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन एवं बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, अंतु तिर्की, मो. सद्दाम, मो. अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय एवं इरशाद अख्तर की न्यायिक हिरासत अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है।

    अगली पेशी 16 मई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया था।

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