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    क्‍या बजट सत्र में हेमंत सोरेन भर पाएंगे हुंकार? पूर्व CM की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अब ED के जवाब की बारी

    Updated: Fri, 23 Feb 2024 04:19 PM (IST)

    झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में आने वाले दिनों में शामिल होंगे या नहीं यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अदालत में अब ईडी से जवाब मांगा है। अब इस पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

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    झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, रांची। बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

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    ईडी कोर्ट ने नहीं दी सत्र में शामिल होने की अनुमति

    गौरतलब है कि ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्ष की सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। 

    कोर्ट ने उन्‍हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। हेमंत की ओर से बजट सत्र में शामिल होने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    हेमंत के वकील ले इन दो विधायकों का दिया हवाला

    ईडी कोर्ट के फैसले को पूर्व सीएम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन की ओर से अपना पक्ष रखा। इससे पहले बुधवार को उन्‍होंने कहा था कि हेमंत सोरेन का बजट सत्र में शामिल होना जरूरी है।

    उन्‍होंने अपनी बात रखते हुए विधायक ढुलू महतो और नलिन सोरेन का भी हवाला दिया और कहा कि कोर्ट ने दोनों को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस कारण हेमंत सोरेन को भी बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इसे नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

    इससे पहले हेमंत सोरेन को पांच फरवरी को चपंई सोरेन के विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिली थी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल हो पाते हैं या नहीं। 

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