Liquor Scam में योगेंद्र तिवारी की याचिका पर सुनवाई 10 को, अदालत दाखिल डिस्चार्ज याचिका कर चुकी है खारिज
शराब घोटाले की राशि का मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित कारोबारी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप गठन पर सुनवाई अब दस सितंबर को होगी। मंगलवार को मामले में आरोप गठन पर सुनवाई के ईडी कोर्ट में सूचीबद्ध थी। लेकिन प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाले की राशि का मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित कारोबारी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप गठन पर सुनवाई अब दस सितंबर को होगी। मंगलवार को मामले में आरोप गठन पर सुनवाई के ईडी कोर्ट में सूचीबद्ध थी।
लेकिन प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। 21 अगस्त को अदालत योगेंद्र तिवारी की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है।
बता दें कि ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में उसे 19 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। करीब 11 महीने जेल काटने के बाद जमानत पर बाहर है।
अरुण पति त्रिपाठी की याचिका पर आंशिक सुनवाई
एसीबी की विशेष अदालत में शराब घोटाला मामले में आरोपित छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई।
आगे की सुनवाई के लिए दस सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। जांच में झारखंड शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई है।
इतना ही नहीं वह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में भी आरोपित हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जुलाई को याचिका दाखिल की है।
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