Jharkhand High Court: एसडीओ पद पर प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज
Jharkhand High Court डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उक्त याचिका जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

रांची, जासं। डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उक्त याचिका जस्टिस
डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा कि वह इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करें।
अदालत ने कहा कि जब रोक के बावजूद अन्य विभागों में प्रोन्नति दी गई है तो इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राजकिशोर प्रसाद व अन्य 19 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) की बैठक हुई। इसमें सभी आहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नत दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई। लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया।
इसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इसके बाद उनकी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुशंसा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लिया गया निर्णय न्यायसंगत है या नहीं। इसलिए इसे खारिज किया जाए।
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