लालू को नहीं मिली जमानत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मांगी रिपोर्ट
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
रांची, जेएनएन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। चारा घोटाले में सीबीआइ कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, मगर लालू को जमानत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिपोर्ट मांगी है। लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लालू प्रसाद ने देवघर मामले में सजा को चुनौती दी थी। दो हफ्ते बाद अब मामले की सुनवाई होगी।
लालू और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले से सब निराश हो गए। गौरतलब है कि चारा घोटाले में देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी।
रघुवंश, तेजस्वी और शिवानंद के मामले में सरकार से मांगा जवाब
वहीं, राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव और शिवानन्द तिवारी के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इन्होंने चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद टिप्पणी की थी। सीबीआई कोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।
फर्श पर आमने -सामने पाकर मुस्कराये पूर्व सीएम लालू प्रसाद व पूर्व मंत्री भानु प्रताप
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद झारखंड के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही एक बार शुक्रवार को फर्श पर आमने-सामने दिखे। दोनों अलग-अलग समय में सीबीआइ के दो अलग-अलग के विशेष न्यायाधीश की अदालत में उपस्थित होने के लिए आए थे।
कोर्ट परिसर में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही।
सबसे पहले भानु प्रताप शाही कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में हाजिरी लगाकर बरामदे में खड़े थे, इस दौरान लालू प्रसाद कोर्ट पहुंचे। दोनों आमने-सामने हो गए। इसके बाद भानू ने उन्हें नमस्ते किया। एक दूसरे को सामने पाकर दोनों मुस्कुराये, हल्का हालचाल भी हुआ, इसके बाद लालू प्रसाद आगे बढते हुए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए।
पूर्व मंत्री भानु प्रताप कोर्ट में हुए हाजिर
पूर्व मंत्री व भवनाथपुर के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही 2 मामलों में कोर्ट में उपस्थित हुए। भानु प्रताप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश और आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई।
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