First JPSC नियुक्ति घोटाले के मामले में सुनवाई 21 को, सीबीआइ कोर्ट ने 47 अफसरों को जारी किया है समन
सीबीआइ कोर्ट में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के चार आरोपितों की अदालत में उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।

राज्य ब्यूरो, रांची। सीबीआइ कोर्ट में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के चार आरोपितों की अदालत में उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।
मामले में रवींद्र गगरई, डा. ज्योति कुमार सिन्हा, विजेंद्र कुमार एवं राजेश कुमार सिंह ने अदालत में उपस्थिति से छूट का अनुरोध करते हुए छह मार्च को याचिका दाखिल की है।
बता दें कि उक्त घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने 47 अफसरों सहित 74 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। समन जारी होने के बाद आरोपितों को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी है। मामले में कई आरोपितों को हाई कोर्ट से राहत मिली है।
भूमि घोटाले के दो आरोपितों की जमानत पर 19 को सुनवाई
सीबीआइ की विशेष अदालत में उषा मार्टिन को अवैध तरीके से आवंटित खदान मामले में आरोपित तत्कालीन खनन निदेशक इंद्र देव पासवान की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई।
अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। प्रार्थी ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 17 जून को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। उन पर साल 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप है।
भ्रष्टाचार मामले को लेकर सीबीआइ ने सितंबर 2016 में मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड, कंपनी के निदेशक, इंद्र देव पासवान, तत्कालीन खान सचिव अरुण सिंह सहित अन्य पर जांच पूरी करते हुए जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में हाल में ही सीबीआइ कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
सीआइडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वनभूमि घोटाले के आरोपित इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
यह सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केस डायरी मांगी थी।
सीआइडी ने दोनों आरोपितों को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से जेल में है। दोनों ने एक साथ 21 जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
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