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    Jharkhand High Court: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

    Updated: Thu, 20 Jun 2024 05:40 PM (IST)

    Jharkhand Assembly Appointment Scam झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सभी पक्षों को शनिवार तक अपना लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की है।

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    झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई पूरी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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    अदालत ने सभी पक्षों को शनिवार तक अपना लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की है।

    याचिका में कहा गया है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सरकार ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया था।

    आयोग ने जांच कर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया था। तत्कालीन राज्यपाल ने रिपोर्ट के 30 बिंदुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    बड़ा तालाब के सफाई मामले में नगर विकास सचिव तलब

    झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई और गंदे पानी की आपूर्ति करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पेयजल सचिव और नगर आयुक्त कोर्ट में हाजिर हुए।

    अदालत ने बड़ा तालाब की सफाई को लेकर स्थाई योजना के बारे में जानकारी मांगी, तो नगर आयुक्त की ओर से कहा गया कि इसको लेकर एजेंसियों की विचार विमर्श कर रहा है। नगर विकास जब तक ड्रेनेज सीवरेज का काम पूरा नहीं करेगा। तब तक जलाशयों को स्वच्छ रखने में परेशानी होगी।

    इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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