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    राज्यपाल ने विश्वविद्यालय विधेयक और कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक पर मांगा जवाब

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:45 PM (IST)

    राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा से संबंधित दो विधेयकों, झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 और झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 20 ...और पढ़ें

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    राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर विधेयकों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

    राज्य ब्यूरो, रांची । राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा से संबंधित दो विधेयकों पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। इनमें झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 तथा झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025 सम्मिलित हैं।

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    उन्होंने दोनों विधेयकों के विरोध में विभिन्न संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा उन्हें सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में जवाब मांगा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अभी तक उसपर अपना जवाब नहीं भेजा है।

    राज्यपाल ने विभाग को बताया है कि दोनों विधेयकों का कई संस्थाओं ने विराेध करते हुए उनसे उसपर स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया है। साथ ही इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। राज्यपाल ने सारे ज्ञापन की जानकारी देते हुए उस पर विभाग को अपना पक्ष रखने को कहा है, ताकि उसपर आगे का निर्णय लिया जा सके।

    झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया गया है

    Jharkhand Higher Education legislatio राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में दोनों विधेयकों को सदन से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा था। इनमें झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया गया है।

    मुख्य रूप से विधेयक के इस प्रविधान के विरोध में ही विभिन्न संस्थाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उस पर अपनी स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। वहीं, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025 में 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने सहित कई प्रविधान किए गए हैं।

    इसका कोचिंग संस्थान विरोध कर रहे हैं। इसमें कोचिंग सेंटरों के नियमन के लिए जिला व राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनाने का भी प्रविधान है। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक गारंटी के प्रविधान का भी कोचिंग संस्थान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून लागू होने से कई कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे।