ग्यारह गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक व पंचायत सचिवों के नियुक्ति मामले में सरकार 10 दिनों के अंदर लेगी नीतिगत निर्णय
ग्यारह गैर अनुसूचित जिलों में सभी शिक्षक व पंचायत सचिव की नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 10 दिनों के अंदर सरकार इस पर नीतिगत निर्णय लेगी।
रांची, राब्यू। ग्यारह गैर अनुसूचित जिलों में सभी शिक्षक व पंचायत सचिव की नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 10 दिनों के अंदर सरकार इस पर नीतिगत निर्णय लेगी। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। इससे पहले सरकार को अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराना है।
दरअसल नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने के बाद से अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लग गई थी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने का असर 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर ही होगा। ऐसे में 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। इसके आलोक में झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई।