सरकार का फरमान, अब निजी कंपनियां नहीं वसूलेंगी टैक्स
टैक्स वसूली का यह कार्य पंचायत स्वयंसेवक की तर्ज पर वार्ड स्वयंसेवक करेंगे। 18 से 35 आयु वर्ग के शहरी अभ्यर्थी स्वयंसेवक चुने जाएंगे।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी निकायों में होल्डिंग और वाटर टैक्स समेत अन्य सभी प्रकार के टैक्स की वसूली में लगी एजेंसियों का कांट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से निरस्त करदिया है। सरकार ने यह फैसला टैक्स वसूली के एवज में संबंधित एजेंसियों को कमीशन मद में दी जा रही भारी भरकम राशि को देखते हुए लिया है।
टैक्स वसूली का यह कार्य पंचायत स्वयंसेवक की तर्ज पर वार्ड स्वयंसेवक करेंगे। 18 से 35 आयु वर्ग के शहरी अभ्यर्थी स्वयंसेवक चुने जाएंगे। सरकार शीघ्र ही इस संबंध में विज्ञापन जारी करेगी। तबतक शहरवासी अपना टैक्स संबंधित शहरी निकायों में स्वयं जमा कर सकेंगे। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सोमवार को यह जानकारी मीडिया को दी।
16 फीसद तक ले रही थीं कमीशन, मिली कई शिकायतें
नगर विकास मंत्री ने बताया कि रांची में स्पैरो तथा अन्य शहरी निकायों में रितिका तथा श्री पब्लिकेशन 12 से 16 फीसद कमीशन पर टैक्स वसूलने का काम कर रही थी। सिर्फ रांची में संबंधित एजेंसी को इस एवज में 6.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इधर, टैक्स वसूली के नाम पर जनता को परेशान करने, अधिक राशि की वसूली जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी।
इस मसले पर सोमवार को ही उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित एजेंसियों का कांट्रैक्ट तत्काल निरस्त करने का आदेश दिया था। सीपी सिंह ने कहा कि वर्तमान में रांची को छोड़कर अन्य निकायों के 1.22 लाख शहरियों ने अपने आवासों के होल्डिंग टैक्स का स्व मूल्यांकन किया। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वे संबंधित निकायों में स्वयं टैक्स जमा कर सकेंगे।
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