Jharkhand News: चुनाव से पहले राज्यकर्मियों पर हेमंत सरकार मेहरबान, अब बिना जमीन बंधक रखे मिलेगा 60 लाख तक का होम लोन
Jharkhand News राज्यकर्मियों के हित में सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है। बिना जमीन बंधक रखे मिलेगा अब 60 लाख तक होम लोन मिलेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी। कैबिनेट बैठक के दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से राज्यकर्मियों को फायदा होगा। पहले होम लोन के लिए जमीन के कागजात रखने पड़ते थे।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है। अब 60 लाख तक का ऋण उन्हें बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा। यह व्यवस्था सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होगी। बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
होम लोन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- पहचान पत्र (पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई)
- आयु का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्क्सशीट में से कोई)
- आवासीय प्रमाण पत्र (बैंक पासबुक, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स (टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल),
- एलआईसी की पॉलिसी की रसीद, (मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण से पते की पुष्टि से जुड़े पत्र में से कोई)
- आय से जुड़े दस्तावेज, अगर आप वेतनभोगी तबके से आते हैं तो आपको पिछले दो-तीन साल के फॉर्म-16, दो-छह माह की सैलरी स्लिप, इन्क्रिमेंट या प्रमोशन लेटर,
- पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश से जुड़े प्रुफ (उदाहरण के लिए सावधि जमा, शेयर इत्यादि) और पासपोर्ट साइज फोटो।
- पूरी तरह भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
- पहले सरकारी कर्मचारियों को जमीन का पेपर भी बंधक रखना पड़ता था।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्ष की छूट दी गई है।
- राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
- इसके पूर्व तक पेंशन 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही मिलती थी।
- राज्य सरकार ने 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
- इसी प्रकार सीआइडी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट के गठन का स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- वित्त विभाग के आधा दर्जन अनियमित कर्मियों को नियमित कर दिया गया है।
- महिला बाल विकास विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है, जिसके अनुसार गर्भवती महिलाओं को मातृ किट का वितरण होना है।
- एक किट पर 1500 का खर्च आएगा और लगभग छह लाख महिलाओं को किट दिया जाएगा।
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