Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghatshila by-election2025: प्रत्याशियों को तीन बार देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी वेबकास्टिंग

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:23 AM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में मतदान का सीसीटीवी के माध्यम से वेबकास्टिंग सभी मतदान केंद्रों से की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर चेकपोस्ट तैयार किए जाएंगे जिसपर सीसीटीवी द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

    Hero Image
    घाटशिला उपचुनाव : सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से होगी वेबकास्टिंग।

    राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला उपचुनाव में मतदान का सीसीटीवी के माध्यम से वेबकास्टिंग सभी मतदान केंद्रों से की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर चेकपोस्ट तैयार किए जाएंगे, जिसपर सीसीटीवी द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सोमवार को घाटशिला उप चुनाव को लेकर ये जानकारियां दीं। उन्होंने उपचुनाव के पूरे कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। 

    उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के सािा ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

    इधर, चुनाव आयोग के निर्देश के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

    साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार देनेवाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करनी होगी।

    पहली बार नाम वापसी के पहले चार दिनों के भीतर, दूसरी बार अगले पांच से आठ दिनों के बीच तथा तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से लेकर अंतिम दिन तक यह जानकारी देनी होगी।

    राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर समाचार पत्रों और अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर और अपनी वेबसाइट पर विवरण और चयन के कारण भी प्रकाशित करेंगे। यह जानकारी ''''अपने उम्मीदवारों को जानें'''' नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

    बकाया राशि का प्रमाण पत्र

    आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई इच्छुक उम्मीदवार जो चुनाव की अधिसूचना की तिथि से पहले पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहा हो तथा उसके द्वारा संपर्क किया जाता है, तो उसे किराया, बिजली शुल्क, जल शुल्क और टेलीफोन शुल्क बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र संबंधित विभाग आसानी से उपलब्ध कराएंगे।