By Neelmani ChoudharyEdited By: Aditi Choudhary
Published: Sun, 16 Jul 2023 08:23 AM (IST)
सदर थाना क्षेत्र के कोकर में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया ...और पढ़ें
रांची, जागरण संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के कोकर में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
युवकों ने पहले भी चाकू की नोक पर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपितों में कोकर के सुभाष चौक निवासी शुभम कुमार पासवान, टुनकी टोला निवासी चेतन सिंह व दो नाबालिग शामिल हैं। चेतन मूलरूप से रामगढ़ के चरही बाजार का रहने वाला है।
सदर थाना की पुलिस ने शनिवार को पीड़ता का मेडिकल जांच कराया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिये बयान में कहा है कि 13 जुलाई गुरुवार को दोपहर उनकी बेटी घर के आसपास ही खेल रही थी। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरु हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन भी दोपहर तक खोजबीन जारी रही।
इसी बीच दोपहर तीन बजे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पीडि़ता को दो-तीन लड़कों के साथ कोकर बाजार में घूमते देखा गया। युवक पीड़िता को पकड़कर घर लाया। घर से दो दिनों तक गायब रहने के विषय में जब स्वजन ने पूछताछ की तो पहले तो किशोरी चुप रही। फिर बोली कि दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गई थी।
जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर स्वजन सन्न रह गए। नाबालिग ने बताया कि वह दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी मनाने गई थी। लौटने के क्रम में दोस्तों ने ही उसे पकड़ लिया। कोकर के देवी मंडप के पीछे सुनसान स्थान पर ले गए। जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
चाकू की नोक पर पहले भी किया था सामूहिक दुष्कर्म
घटना के अगले दिन जब किशोरी को पड़ोस के युवक ने पकड़ा तो वह दुष्कर्म करने वाले दोस्तों के साथ ही घूम रही थी। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि युवकों ने पहले भी चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने सदर थाना में पहुंचकर दो युवकों और दो किशोरों सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। सोमवार को पीड़िता का कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा।