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    भू माफिया पर लगाम के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं, हाई कोर्ट ने कहा-सरकार करे समीक्षा

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 08:13 PM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन कब्जा को लेकर स्वत संज्ञान दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए ताकि जमीन माफियाओं पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके। सरकार को चार सप्ताह में सुझाव देने को कहा गया है।

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    जमीन पर कब्जा रोकने के लिए सरकार को कानून की समीक्षा करनी चाहिए।

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमीन कब्जा को लेकर स्वत: संज्ञान दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

    अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए, ताकि जमीन माफियाओं पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके।

    सरकार को चार सप्ताह में सुझाव देने को कहा गया है

    सरकार को चार सप्ताह में सुझाव देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन नंबर को होगी। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से जमीन विवाद के लंबित आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी अगली तिथि को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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    अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान कानून शायद जमीन माफिया को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

    अदालत ने इस मामले में दायर हस्तक्षेप याचिकाएं वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए उनसे कहा कि वह उचित फोरम या सक्षम अदालत में अलग से अपनी याचिका दाखिल करें।

    पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है। पीसीआर वाहन नहीं दिखते हैं। फायदा उठाकर अपराधी छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं।

    DGP ने कही थी भूमाफियाओं को जिलाबदर करने की बात

    डीजीपी ने अदालत को बताया था कि भूमाफिया सहित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पांच से अधिक मामले दर्ज होने वाले भूमाफियाओं को जिलाबदर किया जाएगा।

    इसी तरह जिन पर थाना में चार मामले दर्ज हैं उन्हें 15 दिन पर थाना में हाजिरी लगानी होगी। सरकार एसटी-एससी केस, महिलाओं के खिलाफ अपराध और भू माफिया से संबंधित के मामलों के निष्पादन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसआइटी) बना रही है।

    बता दें कि चर्च रोड के विक्रांत चौक डाक्टर फतेहउल्लाह रोड के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्व. एमवाई इकबाल की जमीन पर बने चारदीवारी को तोड़कर भूमाफिया वहां गेट लगाने की तैयारी में थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस को देखकर सभी भाग गए थे। पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।