Jharkhand Liquor Scam: शराब घोटाले में पूर्व संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को मिली जमानत
शराब घोटाले के आरोपित तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दे दी है। एसीबी ने पिछली सुनवाई में केस डायरी कोर्ट में जमा किया था। गजेंद्र सिंह को उक्त आरोप में एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार किया था।

राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाले के आरोपित तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह को निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते
हुए जमानत की सुविधा प्रदान की। वह 56 दिन बाद जेल से बाहर निकलेंगे। एसीबी ने पिछली सुनवाई में केस डायरी कोर्ट में जमा किया था। गजेंद्र सिंह को उक्त आरोप में एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में थे। उन्होंने 18 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
उधर एसीबी कोर्ट में राज्य में शराब घोटाले के आरोपित श्याम जी शरण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने नौ जून को अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
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