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    Jharkhand News: चुनाव लड़ने वाले 26 अयोग्य घोषित... लिस्ट जारी, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी

    भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के उन 26 व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा क के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं तो इनके अयोग्य होने की समय सीमा अलग-अलग है। इसके चलते आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सूची भेजकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा निर्वाची पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 15 Mar 2024 09:05 PM (IST)
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    निर्वाचन आयोग ने जारी की चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित 26 व्यक्तियों की सूची (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के उन 26 व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा क के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। इनके अयोग्य होने की समय सीमा अलग-अलग है।

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    आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सूची भेजते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा निर्वाची पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने को कहा है, जहां चुनाव होना है।

    इन सीटों से इन्हें किया चुनाव के लिए आयोग्य घोषित

    जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, उनमें हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चार, मांडू, चतरा तथा भवनाथपुर, डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के तीन-तीन, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के दो तथा जमशेदपुर, बरकट्ठा, सिसई, झरिया, सिंदरी, हजारीबाग, छत्तरपुर तथा मनोहरपुर के एक-एक व्यक्ति सम्मिलित हैं।

    लिस्ट में कोई बड़ा नाम नहीं है शामिल

    बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त धारा के तहत चुनावों में निर्धारित समय सीमा तक खर्च का लेखा-जोखा नहीं देने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं है।

    बरकट्ठा से अमित कुमार यादव को भी नौ जुलाई 2024 तक के लिए अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि ये वर्तमान विधायक हैं या कोई और, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

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