Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाई-बहन दोनों पर कस रहा शिकंजा, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 30 संपत्तियां ईडी ने की जब्त

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 09:02 PM (IST)

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज से जुड़ी ₹3.02 करोड़ की 30 चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। उन पर अवैध बालू खनन जबरन वसूली और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक माओवादी संगठन चलाने का आरोप है। 2019 में खनन लाइसेंस समाप्ति के बावजूद अंकित राज ने हाहारो प्लांडू व दामोदर नदियों से निकाला बालू।

    Hero Image
    भाई अंकित राज के साथ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में बड़कागांव की पूर्व कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज से जुड़ी 30 चल-अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से कुर्क किया है। सभी संपत्तियों की कीमत करीब 3.02 करोड़ रुपये है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल कुर्की पेपर में ईडी ने जानकारी दी है कि अंकित राज ने सोनपुरा घाट के लिए अपने खनन लाइसेंस की 2019 में समाप्ति के बाद भी हाहारो, प्लांडू व दामोदर नदियों से अवैध रूप से बालू निकालना जारी रखा था। ईडी को जांच के क्रम में गवाहों के बयान, जिला खनन पदाधिकारियों के दस्तावेज व डिजिटल उपकरणों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी मिली थी।

    खनन नियमों की अवहेलना कर अवैध धंधा

    ईडी ने जांच के दौरान 12 मार्च 2024, 13 मार्च 2024 व चार जुलाई 2025 को तलाशी ली थी। इस दरम्यान अंकित राज की अपराध की आय की जानकारी जुटाई। अंकित राज के अवैध बालू के कारोबार से संबंधित दस्तावेज को जुटाने के लिए ईडी ने 18 जुलाई 2025 को हजारीबाग स्थित जिला खनन कार्यालय में भी एक सर्वे किया था।

    इस जांच व सर्वे से यह खुलासा हुआ कि अंकित राज व उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर बालू के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के लिए विभिन्न स्तरों का दुरुपयोग किया।

    जानबूझ कर खनन नियमों की अवहेलना कर, सार्वजनिक प्राधिकरण का दुरुपयोग कर यह अवैध धंधा किया, जिससे अवैध धन अर्जित की। इस मामले में अब तक ईडी ने तीन करोड़ 40 लाख रुपये की कुर्की जब्ती कर ली है। पूरे मामले में जांच अभी जारी है।

    माओवादी संगठन संचालित करने का भी आरोप

    ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल कुर्की पेपर में बताया है कि ईडी ने झारखंड पुलिस में दर्ज 16 प्राथमिकियों के आधार पर ईसीआइआर दर्ज कर 15 दिसंबर 2023 से जांच शुरू की थी।

    ये प्राथमिकियां जबरन वसूली, अवैध बालू खनन, सरकारी काम में बाधा डालने व झारखंड टाइगर ग्रुप नामक माओवादी संगठन चलाने का भी आरोप है।