हेमंत सरकार ने IAS पूजा सिंघल के खिलाफ नहीं दी अभियोजन स्वीकृति, ईडी ने दाखिल की याचिका
आईएएस पूजा सिंघल जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति में राज्य सरकार द्वारा देरी की जा रही है। ईडी ने सरकार से अनुमति मांगी थी लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसे स्वीकृति माना जाए।

राज्य ब्यूरो, रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहीं आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है।
ईडी ने पांच महीने पहले राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी थी, लेकिन 120 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आलोक में डीम्ड सैंक्शन यानी स्वीकृति मानी जाए। इस पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है।
नवंबर 2024 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती थी।
लेकिन नवंबर 2024 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अभियोजन स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
इस निर्णय के आधार पर ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। लेकिन स्वीकृति में देरी होने के कारण ईडी ने अब अदालत से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 120 दिनों में जवाब न देने की स्थिति में इसे स्वीकृति मान लिया जाए।
बता दें कि पिछले दिनों आईएएस अरुण कुमार सिंह से जुड़े अवैध खनन घोटाले में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद अदालत ने मामले में स्वत: लिया था।
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